Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत स्पेशल एजुकेटर (विशेष शिक्षक) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक सूचना पत्र एवं विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर की जाएगी। यह उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) में जीवित पंजीयन के साथ स्पेशल एजुकेशन में आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत तौर पर अपने आवेदन जमा कर दें।
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Overview
विवरण | जानकारी |
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विभाग का नाम | लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ |
भर्ती का नाम | स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2025 (Special Educator Recruitment 2025) |
पदों के नाम | स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक) |
भर्ती का प्रकार | सीधी भर्ती (Direct Recruitment) |
कुल पद | उपलब्ध (विभिन्न श्रेणियों और संभागों में) |
आवेदन माध्यम | पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर |
चयन प्रक्रिया | मेरिट के आधार पर (चयन परीक्षा नहीं) |
नौकरी स्थान | छत्तीसगढ़ |
आधिकारिक वेबसाइट | http://eduportal.cg.nic.in/ |
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Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Important Dates
Event | Date |
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आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि | 07.10.2025 |
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 13.10.2025 |
RCI जीवित पंजीयन की अंतिम तिथि | 30 सितंबर, 2025 |
न्यूनतम आयु गणना तिथि | 01 जनवरी, 2025 |
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Post Details
यह भर्ती तीन मुख्य श्रेणियों के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए निकाली गई है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
पद का नाम (Post Name) | वेतन मेट्रिक्स लेवल (Pay Matrix Level) | अनुमानित योग (Estimated Total) |
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स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) | लेवल-06 | विस्तृत विज्ञापन देखें |
स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) | लेवल-08 | 25 (संभागवार योग के आधार पर) |
स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक) | लेवल-09 | 26 (विषयवार योग के आधार पर) |
नोट: स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक) के पद हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत और अर्थशास्त्र विषयों के लिए विज्ञापित किए गए हैं।
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Eligibility Criteria
अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
1. आयु सीमा (Age Limit)
- अभ्यर्थी ने 01 जनवरी, 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो [9(i)]।
- आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC गैर-क्रीमीलेयर) के लिए छूट: उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की शिथिलता [9(ii)]।
- महिला अभ्यर्थियों के लिए छूट: उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 40 वर्ष तक शिथिलता [9(iii)]।
- दिव्यांगजनों के लिए छूट: सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी [9(iv)]।
- सभी श्रेणियों में छूट प्राप्त करने के बाद शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ (Minimum Educational Qualifications)
अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। यह ध्यान दें कि आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र विभाग को 30 सितंबर, 2025 अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है।
- स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक): भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक): भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक):
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर (PG) (हिन्दी/अंग्रेजी/इतिहास/राजनीति विज्ञान/समाजशास्त्र/संगीत विषयों में से किसी एक विषय में)।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- RCI पंजीयन: आवेदक का बी.एड./डी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) का भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में जीवित पंजीयन दिनांक 30 सितंबर, 2025 की स्थिति में होना अनिवार्य है। पंजीयन नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: How to Apply
आवेदन जमा करने की विधि निम्नानुसार है:
- आवेदन प्रारूप: अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट http://eduportal.cg.nic.in/ से विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट – 01, 02 एवं 03) डाउनलोड कर सकते हैं। केवल निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
- पृथक आवेदन: आवेदित प्रत्येक पद (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक) हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन जमा करने का पता: आवेदनकर्ता अपना आवेदन, निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकेंगे।
- माध्यम: आवेदन पत्र पंजीकृत डाक (Registered Post) अथवा व्यक्तिगत तौर पर (In Person) जमा किए जा सकते हैं।
- समय सीमा: आवेदन 07.10.2025 से 23.10.2025 तक जमा किए जा सकेंगे। विलंब से प्राप्त होने वाले डाक आवेदनों के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- लिफाफे पर विवरण: लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
- दस्तावेज संलग्न: आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। प्राथमिक पद के लिए हाईस्कूल प्रमाण पत्र, हायर सेकेण्डरी अंकसूची, डी.एड. स्पेशल एजुकेशन अंकसूची, RCI जीवित पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, आदि अनिवार्य हैं।
नोट: चूंकि आवेदन शुल्क (Application Fee) का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन/आधिकारिक वेबसाइट (http://eduportal.cg.nic.in/) पर इसकी जांच करें।
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Selection Process
स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने की अनुमति दी गई है।
- भर्ती परीक्षा का न होना: चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
- मेरिट सूची: आवेदित पद के लिए अभ्यर्थियों द्वारा उनके निर्धारित अर्हतादायी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर वेटेज (Weightage) देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- दस्तावेज सत्यापन: प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पद के विरुद्ध 02 गुणा (दो गुना) अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और इन्हें दस्तावेज परीक्षण का अवसर दिया जाएगा।
- अंतिम चयन: दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों के मेरिट क्रमानुसार चयन की सूची तैयार की जाएगी, और नियोक्तता प्राधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
- प्रतीक्षा सूची: मेरिट क्रमानुसार 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए प्रतीक्षा सूची (Waitlist) भी तैयार की जाएगी [33(iv)]।
- वैधता: चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, जारी दिनांक से 01 वर्ष होगी [33(v)]।
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Weightage Criteria
चूंकि कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है, चयन सीधे शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों पर आधारित होगा। विभिन्न पदों के लिए वेटेज का निर्धारण निम्नानुसार है:
Post Name | Qualifying Exam | Weightage |
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स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) | हायर सेकेण्डरी (Higher Secondary) | 60% |
डी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) (D.Ed. Spl. Ed.) | 40% | |
स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) | स्नातक परीक्षा (Graduation) | 50% |
बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) (B.Ed. Spl. Ed.) | 50% | |
स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक) | स्नातकोत्तर परीक्षा (Post Graduation) | 40% |
बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) (B.Ed. Spl. Ed.) | 30% | |
स्नातक परीक्षा (Graduation) | 30% |
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Exam Pattern
इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की चयन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। चयन पूरी तरह से ऊपर दिए गए वेटेज मापदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा अर्हतादायी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Syllabus
चूंकि यह भर्ती परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर की जा रही है, इसलिए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम (Syllabus) जारी नहीं किया गया है। चयन हेतु आवेदकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अंकों पर विचार किया जाएगा।
Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: Other Important Instructions
- परिवीक्षा अवधि: चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा।
- निरहताएँ: यदि कोई अभ्यर्थी विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लेता है, या यदि किसी पुरुष अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं (या महिला अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो), तो वह अपात्र होगा। महिला अपराधों में सिद्ध दोष ठहराए गए अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): यदि कोई अभ्यर्थी शासन के अधीन किसी विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो, तो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा।
- कोर्ट केस: चयन उपरांत नियुक्ति, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 079668 / 2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
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